झूठ बोलने वाले हर व्यक्ति को इसी तरह से रगड़ा जाना चाहिए
संकेत गोखले पैसे भी देने पड़ेंगे माफी भी मांगनी पड़ेगी और ट्विटर पर 6 महीने तक माफी का ट्विटर रखना पड़ेगा सारा का सारा थूक कर चाटना पड़ेगा
दिल्ली हाई कोर्ट ने TMC सांसद साकेत गोखले को मानहानि के मामले में लक्ष्मी पुरी (केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी) को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया।
गोखले को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार और अपने ट्विटर हैंडल पर माफीनामा प्रकाशित करने का भी आदेश दिया गया ।
कोर्ट का कहना है कि गोखले के ट्विटर हैंडल पर माफी कम से कम छह महीने तक रहनी चाहिए।
हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि इन झूठ बोलने वाले हर व्यक्ति को इसी तरह रगड़ा जाना चाहिए क्योंकि यह लोग मोदी विरोध में अंधे हो चुके हैं सुबह से उठकर शाम तक सारा दिन झूठ बोलते हैं
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